निर्देशों के बावजूद नहीं लगाया जा रहे हैं जीएसटी संख्या बोर्ड

आर्थिक समाचार/अमित त्रिपाठी

कुछ विक्रेता अभी भी अपनी दुकानों के आगे जीएसटी पंजीकरण संख्या लिखवाने से परहेज कर रहे हैं। जबकि जीएसटी अधिसूचना में ऐसा ना करने पर स्पष्ट रूप से जुर्माने का प्रावधान है। दिनांक - 19 जून 2017 की केंद्रीय कर अधिसूचना सं. 3/2017 के बिन्दु सं. 18 के अनुसार जीएसटी में रजिस्टर्ड किसी भी उद्योग धंधे या विक्रेता को अपने कार्यस्थल के बाहर या दृष्टिगत स्थान पर जीएसटी पंजीकरण संख्या लिखवाना है। साथ ही साथ परिसर के भीतर उचित स्थान पर जीएसटी पंजीकरण प्रमाण पत्र की एक प्रति चस्पा करनी है। "कम्पोजिशन योजना" के तहत पंजीकृत विक्रेताओं को अपनी दुकान के बाहर और रसीद पर "कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन" लिखना अनिवार्य है। सरकार के जारी निर्देशों के अनुसार जीएसटी पंजीकरण संख्या प्रदर्शित ना करने पर ₹25000 और गलत या अनुचित जीएसटी रसीद बनाने पर ₹10000 के जुर्माने का प्रावधान है। इन सख्त निर्देशों के बावजूद अभी तक विक्रेता जीएसटी पंजीकरण संख्या लिखवाए बिना कैसे अपना कार्य कर रहे हैं यह आम आदमी की समझ से परे है।