मुख्तार के करीबी मदरसा टीचर की मार्कशीट निकली फर्जी, आयोग ने रोका वेतन होगी जांच

अजय कुमार की रिपोर्ट

गाजीपुरः उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में बहादुरगंज नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष निकहत परवीन की नियुक्ति मदरसे में सहायक अध्यापक के तौर पर 2005 में हुई थी। उनकी इस नियुक्ति पर फैजान खान नाम के शख्स ने 2022 में निखत की नियुक्ति के लिए योग्यता पूरा नही करने को लेकर जांच की मांग की थी। अब इस मामले में मदरसा शिक्षा परिषद के रजिस्टर में पाया है कि परवीन सहायक अध्यापक के लिए योग्यता पूरे नहीं करती हैं। उन्हें इंटरमीडिएट में 52 फीसदी अंक मिले हैं जबकि 55 फीसदी अंक मदरसा शिक्षक की नियुक्ति के लिए अनिवार्य है।

जांच में शिकायत सही मिलने पर मदरसा शिक्षा बोर्ड की रजिस्टर प्रियंका चतुर्वेदी ने तत्काल प्रभाव से निकहत के वेतन भुगतान पर रोक लगा दिया है। साथ ही जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया है। परवीन के पति रियाज अंसारी मुख्तार अंसारी के करीबी लोगों में माने जाते हैं। बताते चलें कि बहादुरगंज नगर पंचायत की पूर्व अध्यक्ष निकहत परवीन की शिक्षक पद पर नियुक्ति 27 दिसंबर 2005 में हुई थी। तब से वह लगातार सैलरी ले रही थी। इस बीच बहादुरगंज के फैजान खान ने शिक्षक नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता का हवाला देते हुए परवीन की शिक्षक के तौर पर नियुक्ति को गलत ठहराया था।

https://youtu.be/XIhzbIfT6Ms?si=n5VWjOv9LWBTZ9vV अपने शिकायती पत्र में फैजान खान ने कहा था कि मदरसे में सहायक अध्यापक के लिए 55% अंक होना अनिवार्य है। लेकिन तत्कालीन चयन बोर्ड ने 52% अंक पाने वाले परवीन को सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति कर दिया था। इस शिकायत पर लखनऊ स्थित मदरसा शिक्षक परिषद के रजिस्टर कार्यालय में 23 जून को सुनवाई हुई। जिसमें निकहत परवीन,संबंधित मदरसा के प्रबंधक, अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय के वरिष्ठ सहायक और शिकायतकर्ता मौजूद थे। सभी को इस प्रकरण में अपना पक्ष रखने के लिए मौजूद रहने को कहा गया था। सभी ने अपना अपना पक्ष रखा। इस प्रकरण में पत्रावली और स्पष्टीकरण की जांच की गई।
बतातें चलें कि निखत परवीन के पति रियाज अहमद मुख्तार अंसारी के बेहद करीबियों में से माने जाते हैं।निकहत के चुनाव जीतने में अंसारी परिवार(मुख्तार और उसके परिजन)ने भी वोटों की लॉबिंग की थी।



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